पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में शुद् आहार मिलावट अभियान के तहत खाद्य सुराक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। जिलोभर से लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच में अमानक (नॉन स्टैंडर्ड) पाए जाने पर कोर्ट ने 20 फर्मों पर कुल 17.96 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बीते दिनों जिले के विभिन्न क्षेत्रों से घी, तेल, दूध, नमकीन और पनीर के सैंपल एकत्रित किए थे। इन सैंपलों को जांच के लिए जोधपुर स्थित लैब भेजा गया, जहां जांच रिपोर्ट में सभी सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे।
रिपोर्ट सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार जांगिड़ ने इन मामलों को न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित फर्मों पर जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया।
इस कार्रवाई के तहत कुल 20 फर्मों पर 17.96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खास बात यह रही कि महावीर एंटरप्राइजेज और कृष्णा ट्रेडिंग पर दो-दो बार जुर्माना लगाया गया, जिससे साफ है कि इन फर्मों में बार-बार नियमों की अनदेखी की गई थी।
सीएमएचओ डॉ. विष्णु राम बिश्नोई ने बताया कि मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इसी तरह सख्ती से कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिल सकें।