बाड़मेर
शादी के लिए गैस सिलेंडर चाहिए , तो पूरी करनी होगी यह प्रक्रिया, बिना अनुमति सिलेंडर जारी करने पर होगी कार्यवाही
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशों की पालना में बाड़मेर जिले में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
बाड़मेर जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया कि अब विवाह कार्यक्रमों में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की आवश्यकता होने पर उपभोक्ताओं को पूर्व में विवाह कार्ड के साथ आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करनी होगी।
उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला रसद अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि समस्त गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि बिना अनुमति कोई भी वाणिज्यिक सिलेंडर जारी नहीं किया जाए। साथ ही 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर केवल प्रवासी श्रमिकों को ही उपलब्ध कराए जाएंगे तथा इसकी दैनिक सूचना निर्धारित ईमेल आईडी पर भेजना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि संबंधित प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक नियमित रूप से निगरानी करेंगे। किसी भी प्रकार की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित एजेंसी या व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
