बाड़मेर
एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग करने पर होगी सख्त कार्यवाही, 7 दुकानों पर 15 सिलेंडर जब्त
बाड़मेर जिले में अवैध गैस रिफिलिंग और घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गुरूवार को गडरा रोड कस्बे में रसद विभाग की टीम ने जिला रसद अधिकारी कंवराराम के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए 15 सिलेंडर जब्त किए।
जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी सवाई राम एवं खेमाराम की संयुक्त टीम ने गडरा रोड कस्बे के मुख्य बाजारों, होटलों और ढाबों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गडरारोड़ कस्बे के 7 विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से चूल्हों और भट्टियों में उपयोग किया जाना पाया गया। नियमों के उल्लंघन पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 15 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
उन्होंने बताया कि जब्त किए गए सिलेंडरों को सुरक्षित अभिरक्षा में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की विभिन्न धाराओं और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आपूर्ति और वितरण विनियमन आदेश के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विभाग की ओर से इन दुकानदारों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की फाइल तैयार की जा रही है। जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने घरेलू सिलेंडरो के व्यावसायिक उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की पालना सुनिश्चित करने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, हलवाई और अन्य कमर्शियल इकाइयों को सख्त निर्देश जारी किए है।
उनके मुताबिक केवल नीले रंग के 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडरों का ही उपयोग करें। उन्होंने बताया कि जिले के सभी उपखंडों में प्रवर्तन अधिकारियों को निरंतर गश्त और औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।
कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उनके मुताबिक 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग पाए जाने पर भारी जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में घरेलू गैस का दुरुपयोग हो रहा है, तो वे इसकी सूचना तुरंत रसद कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर पर दें।
