जयपुर।
एसआई भर्ती 2021 को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एकलपीठ के फैसले को खंडपीठ ने रखा बरकरार
राजस्थान हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा। यानी एसआई 2021 - रद्द रहेगी। कोर्ट के इस फैसले से चयनित अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है।
खंडपीठ ने शनिवार को चयनित अभ्यर्थियों और सरकार की अपीलों पर फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा। साथ ही डिवीजन बेंच ने एकलपीठ की ओर से आरपीएससी के सदस्यों के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि 28 अगस्त 2025 एकलपीठ ने पेपरलीक और भारी अनियमितत्ताओं के कारण भर्ती को रद्द कर दिया था। जिसके बाद डिवीजन बेंच में अपील की गई थी। खंडपीठ ने 8 सितंबर 2025 को अंतरिम आदेश देते हुए भर्ती रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को आदेश देते हुए चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक के साथ यथास्थिति के आदेश दिए थे। इसके साथ ही खंडपीठ को 3 महीने में मामले की सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे।
